अनुसूचियां (Schedules) - भारतीय संविधान की अनुसूचियों
अनुसूचियां(Schedules) भारतीय संविधान में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां (Schedules) हैं, जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती हैं। इन अनुसूचियों में संविधान से जुड़े विभिन्न विषयों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे सत्ता का वितरण, प्रशासनिक संरचना, और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची।
यहां भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का वर्णन है:
1. प्रथम अनुसूची (First Schedule):
इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। साथ ही इसमें उनके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। समय-समय पर इसमें नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है या इनके नाम और क्षेत्र बदले गए हैं।
2. द्वितीय अनुसूची (Second Schedule):
इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी दी गई है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और अन्य संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और सेवा शर्तें शामिल हैं।
3. तृतीय अनुसूची (Third Schedule):
इस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक, न्यायाधीश आदि की शपथ के प्रारूप शामिल हैं।
4. चतुर्थ अनुसूची (Fourth Schedule):
इसमें राज्यसभा (उच्च सदन) में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इसमें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया है।
5. पंचम अनुसूची (Fifth Schedule):
यह अनुसूची उन क्षेत्रों की व्यवस्था करती है जो अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं। इसमें इन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिन्हें आदिवासी क्षेत्र (Scheduled Areas) कहा जाता है।
6. षष्ठ अनुसूची (Sixth Schedule):
यह पूर्वोत्तर भारत के कुछ विशेष राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान करती है। इसमें इन क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान है।
7. सप्तम अनुसूची (Seventh Schedule):
इसमें सरकार के विभिन्न स्तरों (केंद्र, राज्य और समवर्ती) के बीच विषयों का विभाजन किया गया है। इसमें तीन सूचियां होती हैं:
- संघ सूची (Union List): केवल केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त हैं।
- राज्य सूची (State List): राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषय।
- समवर्ती सूची (Concurrent List): दोनों सरकारें (केंद्र और राज्य) कार्य कर सकती हैं।
8. अष्टम अनुसूची (Eighth Schedule):
इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन समय के साथ संशोधनों के माध्यम से इस सूची में अब 22 भाषाएं शामिल हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत आदि।
9. नवम अनुसूची (Ninth Schedule):
इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था। इसमें उन कानूनों की सूची है जिन्हें न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है, विशेष रूप से भूमि सुधार और संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित कानून।
10. दशम अनुसूची (Tenth Schedule):
इसमें दलबदल कानून से संबंधित प्रावधान हैं, जिसे 1985 में 52वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इस अनुसूची के तहत अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी बदलता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
11. एकादश अनुसूची (Eleventh Schedule):
यह अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 29 विषय शामिल हैं जिन पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य कर सकती हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से जोड़ा गया।
12. द्वादश अनुसूची (Twelfth Schedule):
यह नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें 18 विषय शामिल हैं जिन पर नगरपालिकाएं कार्य कर सकती हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से जोड़ा गया था।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ